जीएसटी के अंतर्गत हर व्यापारी को जो कि कंपोजिशन स्कीम के अंतर्गत नहीं है, उसे 11 तारीख तक संगत माह का अपनी बिक्री का विवरण GSTR-1 भरना होता है।
इसके लिए पोर्टल पर एक टूल दिया गया है। इसे डाउनलोड करके व्यापारी एक्सेल शीट में अपना सभी विवरण जैसे ही B2B की बिक्री, b2c की बिक्री, डेबिट क्रेडिट नोट की डिटेल तथा एचएसएन (HSN) वाइज डीटेल्स तैयार कर उस टूल के माध्यम से जेसन फाइल तैयार करता है। इसी जेसन फाइल को वह जीएसटी पोर्टल पर अपलोड करता है जिससे उसके ख़रीददार को खरीदे माल पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलता है।
कुछ दिनों पूर्व पोर्टल पर नए अपग्रेडेड टूल को दिया गया था । इस नए टूल के माध्यम से ही व्यापारी को अपनी जेसन फाइल बनानी थी किंतु टूल के द्वारा जेसन फाइल बनाने पर B2B की बिक्री में एरर दिखाने लगता है।
70% से अधिक व्यापारी अपना रिटर्न अंतिम 3 दिन में ही दाखिल करते हैं। अब जब व्यापारी अपना रिटर्न दाखिल करना चाहते हैं तो इस समस्या के कारण उनका रिटर्न अपलोड नहीं हो पा रहा है।
कल दिनांक 11 मई को GSTR-1 दाखिल करने की रेगुलर व्यापारी के लिए अंतिम तिथि है । यदि वह ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके खरीददार को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा साथ ही उस पर लेट फीस भी लगने लगेगी।
कनफेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने इस समस्या को लेकर ट्वीट के माध्यम से GSTN नेटवर्क और सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम को अवगत करा दिया है।